
सार्वजनिक धार्मिक आयोजन पर रोक
कोविड-19 के फैलते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शाजापुर जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यों, कार्यक्रमों, समारोह के आयोजनों पर रोक लगाई है। इसी तरह सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस या रैली नहीं निकाली जा सकेगी, मूर्ति, झांकी आदि स्थापित नहीं किये जा सकेंगे। कलेक्टर ने सभी धर्मावलम्बियों से अनुरोध किया है कि वे अपने-अपने घरों में पूजा या उपासना करें। धार्मिक उपासना स्थलों पर वायरस से बचाव के लिए एक समय में 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो। विवाह समारोह में 20 से अधिक मेहमान जिसमें वर पक्ष से 10 एवं वधु पक्ष से 10 शामिल है, सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। इसी तरह पारिवारिक कार्यक्रमों एवं जन्मदिन, सालगिरह आदि समारोह में भी 10 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रमों में पूर्ववत् अधिकतम् 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे।