खरीफ फसलों के लिए बीमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा प्रीमियम भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है। उपसंचालक कृषि श्री आरपीएस नायक ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर बीमित कृषको को क्षतिपूर्ति उपलब्ध वित्तीय समर्थन प्रदान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना विगत वर्षो के अनुसार इस वर्ष खरीफ 2020 मौसम हेतु कृषको का प्रीमियम नामे कर बीमा करने की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2020 निर्धारित की गई है।
अऋणी कृषक अपनी फसलो का बीमा बैंक/लोक सेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वेच्छिक रूप से करवा सकते है। ऋणी कृषको का बीमा संबंधित बैंको के माध्यम से किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा खरीफ 2020 से सभी कृषको हेतु योजना को ऐच्छिक किया गया है। इसी अनुक्रम में योजना में प्रावधान किया गया है कि अल्पकालिक फसल ऋण लेने वाले ऋणी कृषक जो अपनी फसलो का बीमा नही करवाना चाहते है वे बीमांकन की अन्तिम 31 जुलाई 2020 से 07 दिवस पूर्व अर्थात 24 जुलाई 2020 तक संबंधित बैंक में लिखित आवेदन कर निर्धारित प्रपत्र में भरकर योजना से बाहर जा सकते है।

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