
मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरी के आरोप में CBI ने दो बैंक अधिकारियों को किया गिरफ्तार
नई दिल्ली 25 जुलाई केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक बैंक के दो अधिकारियों को एक कथित रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया है,
सीबीआई के अनुसार, दोनों को भ्रष्टाचार अधिनियम की रोकथाम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) की धारा 7 (लोकसेवक को कानूनी पारिश्रमिक के अलावा संतुष्टि प्राप्त करने) के तहत गिरफ्तार किया गया है।
नरसिंहपुर में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की गोटेगांव शाखा में काम करने वाले एक प्रबंधक (कृषि) और एक अधिकारी के खिलाफ कथित रूप से नकद जमा सीमा बढ़ाने के लिए एक जमाकर्ता से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगने का मामला दर्ज किया गया था।
जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, “यह आगे आरोप लगाया गया कि बातचीत के बाद, अभियुक्त ने रिश्वत राशि को 20,000 रुपये तक कम कर दिया और शिकायतकर्ता को एक निजी व्यक्ति को राशि सौंपने का निर्देश दिया।”
इसमें कहा गया है कि सीबीआई ने एक जाल बिछाया और शिकायतकर्ता से 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए उक्त निजी व्यक्ति को पकड़ लिया। दोनों बैंक अधिकारियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि मामले के सिलसिले में गोटेगांव में आरोपियों के परिसरों में पांच स्थानों पर तलाशी भी ली गई। गिरफ्तार किए गए लोगों को आज जबलपुर में एक विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।