मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 2 अगस्त तक लागू रहेगा टोटल लॉकडाउन

कटनी जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के दृष्टिगत संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिये कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने सम्पूर्ण कटनी जिले में 26 मई की रात्रि 8 बजे से 2 अगस्त की प्रातः 5 बजे तक टोटल लॉकडाउन लागू कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। रात्रिकालीन कर्फ्यू पूर्व की भांति प्रत्येक दिवस रात्रि 8 बजे से प्रातः 5 बजे तक लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट श्री सिंह द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सम्पूर्ण कटनी जिले में टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान सामन्यतः किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। कटनी जिले की सीमा क्षेत्र के अदर आवागमन एवं जिला तथा नगर निगम सीमा क्षेत्र में बाहर से आने जाने हेतु आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें एवं समस्त हाट बाजार बंद रहेंगे। परिवहन सेवाओं में निजी बसें, टैक्सी, ऑटोरिक्शा, ई-रिक्शा का संचालन भी बंद रहेगा। सभी स्कूल कॉलेज, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, जिम्नेशियम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, ऑडिटोरियम, एसेम्बली हॉल को भी बंद रखने के निर्देश जारी किये गये हैं। वहीं समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक, धार्मिक, मनोरंजक, समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े भी प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त होटल, रेस्टॉरेन्ट, शॉपिंग मॉल आदि को पूर्णतः बंद रखा जायेगा। समस्त निर्माण गतिविधियां सावधानी के साथ जारी रहेंगी। समस्त धार्मिक, राजनैतिक गतिविधियां, सामाजिक आयोजन बंद रहेंगे। लोगों से कहा गया है कि वे घर पर ही रहें और सिर्फ अत्यावश्यक सेवा के लिये घर के निकटतम सेवा प्रदाता तक ही जा सकते हैं, परन्तु सोशल डिस्टेन्स के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान, गुटखा सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा।

इस अवधि में समस्त शासकीय कार्यालय खुले रहेंगे। कार्यालयीन कर्मचारी 30 से 50 प्रतिशत की उपस्थिति रहेगी। इमर्जेन्सी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से टोटल लॉकडाउन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। लेकिन उक्त कर्मचारी को अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं स्टेट हाईवे से व्यक्ति एवं वस्तुओं का आवागमन, परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग का कार्य, रेल्वे स्टेशन से अपने गंतव्य स्थल तक लोगों का आवागमन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। इन्डस्ट्री के संचालन संबंधी गतिविधियां एवं परिवहन एवं ई-कॉमर्स गतिविधियां इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। संबंधित आवागमन, परिवहन हेतु पृथक से किसी अनुमति या पास की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित के लिये वैद्य आईडी, प्रमाण रखना अनिवार्य है। इस संबंध में शासन द्वारा पूर्व में जारी एसओपी का पालन अनिवार्य होगा।

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