
पटाखे एवं आतिशबाजी सामग्री का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित
आगर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अवधेश शर्मा ने जनसामान्य के कल्याण एवं लोक शांति कायम रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत् जिले में पटाखें, आतिशबाज़ी के सामानों का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेशानुसार जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत रूप से आतिशबाजी करना भी प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आदेश आगामी एक माह तक की अवधि में प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
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