
पीड़ित खुद चुन सकेगा सरकारी वकील
मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि अपराधों से पीड़ित और गरीबों को विधिक सहायता प्राप्त करने के लिये सरकारी वकील उपलब्ध कराये जाने की सुविधा दी गई है। इसके अन्तर्गत पीड़ित को लोक अभियोजन कार्यालय में पैनलबद्ध वकीलों में से वकील को चुनने की स्वतंत्रता दी जाना जरूरी है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजौरा को इस संबंध में नियमानुसार समस्त औपचारिकता पूर्ण कर आदेश जारी करने के निर्देश दिये हैं।
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