दिव्यांगजनों को अवसर और सुविधायें मुहैया कराना सबकी जिम्मेदारी – संदीप रजक

कटनी। आयुक्त निःशक्तजन संदीप रजक ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत दिव्यांगजनों को समान अवसर और सुविधायें मुहैया कराना सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी विभाग प्रमुख दिव्यांगजनों के लिये शासन की योजनाओं, कार्यक्रमों में एवं उनकी सुविधाओं, अधिकारों के प्रति सचेत रहकर लाभान्वित करने के प्रयास करें। आयुक्त निःशक्तजन रजक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के विभिन्न अधिकारियों की बैठक लेकर समीक्षा कर रहे थे।

आयुक्त निःशक्जन रजक ने जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र की गतिविधियों, यूडीआईडी कार्ड, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन योजनायें, दिव्यांगजनों को उपकरण वितरण, शासकीय योजनाओं के तहत लाभ, सार्वजनिक और शासकीय भवनों में रैम्प निर्माण, एसडब्ल्यूएसएन छात्रावास आदि बिन्दुओं पर सघन समीक्षा की। उन्होने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत शासन की ओर से विभिन्न विभागों की परियोजनाओं और कार्यक्रमों में सुविधा प्रदान की गई है। दिव्यांगजनों को दिये गये इन अधिकारों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि अधिनियम के तहत सभी शासकीय, अशासकीय, सार्वजनिक भवनों में बाधा रहित आवागमन के लिये रैम्प का निर्माण अनिवार्य किया गया है। नगर निगम संबंधितों को भवन निर्माण अनुज्ञा और पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करते समय भवनों में रैम्प के निर्माण की स्थिति का परीक्षण अवश्य करें। उन्होने कहा कि जिला विकलांग पुर्नवास कार्यालय में रिक्त 5 पदों की वेकेन्सी निकालकर शीघ्र पूर्ति की जाये और नया भवन बनने तक किसी सुव्यवस्थित भवन में जिला विकलांग पुर्नवास केन्द्र का कार्यालय जिला अस्पताल से अन्यत्र शिफ्ट करें।

आयुक्त निःशक्तजन ने कहा कि पुराने भवनों में एक्ट लागू होने के 5 वर्ष के भीतर रैम्प का निर्माण कर लिया जाना जरुरी है। शॉपिंग मॉल या सार्वजनिक महत्व के अशासकीय भवनों में रैम्प का निर्माण नहीं किये जाने पर नगर निगम उन्हें नोटिस जारी करें।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि शासकीय और प्राईवेट बसों में दिव्यांगजनों के लिये प्रवेश द्वार के सामने परिचालक के पीछे की पांच सीटें रिजर्व रखी जा रही हैं। इसी प्रकार प्राईवेट बसों में भी दिव्यांगजनों को यात्रा के दौरान किराये में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। आयुक्त निःशक्तजन ने कहा कि यात्री बसों में इस आशय की सूचना भी प्रदर्शित करायें तथा नई बसों को परमिट जारी करते समय बस में चढ़ने के लिये दिव्यांगजनों के रैम्प की व्यवस्था का परीक्षण भी करें।

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