कल से बदल जाएंगे बैंक-वाहन, डीएल से जुड़े कई नियम

नई दिल्ली(एजेंसी) कोरोना काल में सरकार ने कई तरह की रियायतें दीं, जिनकी समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। वहीं, एक अक्तूबर से बैंक, वाहन, ड्राइविंग लाइसेंस और जीएसटी रिटर्न समेत कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। आइए जानें कि किस तरह के बदलाव हैं और आपके लिए क्यों जरूरी हैं।

कर्ज सस्ते होंगे
एसबीआई कर्ज की ब्याज दरों को रेपो रेट से जोड़ने जा रहा। इससे ग्राहकों को करीब 0.30 फीसदी तक सस्ती दरों पर होम और ऑटो लोन मिल सकेगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक भी यही फैसला लागू करेंगे।

न्यूनतम बैलेंस पर राहत
एसबीआई मेट्रो शहरों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा 5000 से घटाकर तीन हजार करने जा रहा। पूर्ण शहरी इलाके में न्यूनतम बैलेंस न रखने पर कम शुल्क देना होगा। 75 फीसदी से कम राशि होने पर पहले जहां 80 रुपए व जीएसटी लगता था वहीं, अब सिर्फ 15 रुपए व जीएसटी देना होगा। 50 से 75 फीसदी राशि कम होने पर 12 रुपए व जीएसटी लगेगा, जो अभी 60 रुपए जीएसटी के साथ है।

डीएल नए कलेवर में
देशभर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र का रंग, लुक, डिजाइन और सुरक्षा फीचर एक जैसे होंगे। स्मार्ट डीएल और आरसी में माइक्रोचिप व क्यूआर कोड होंगे, जिससे पिछला रिकॉर्ड छुपाया नहीं जा सकेगा। क्यूआर कोड रीड करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को हैंडी ट्रैकिंग डिवाइस दिया जाएगा। अब हर राज्य में डीएल, आरसी का रंग समान होगा व उनकी प्रिंटिंग भी एक जैसी होगी।

सशस्त्र बलों को लाभ
अभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारी की सेवा अगर सात साल पूरी होती है तो उनकी मौत की स्थिति में परिवार को अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर पेंशन दी जाती है। बदलाव के तहत अगर कर्मचारी को लगातार सेवा के सात साल पूरे नहीं हुए हैं, तो भी उसके परिवार को पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

नया जीएसटी फार्म
पांच करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए जीएसटी रिटर्न फॉर्म बदल जाएगा। इन्हें अनिवार्य रूप से जीएसटी एएनएक्स-1 फॉर्म भरना होगा, जो जीएसटीआर-1 की जगह लेगा। छोटे कारोबारियों के लिए इस फॉर्म को जनवरी 2020 से अनिवार्य बनाया जाएगा।

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
दिल्ली में गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। जो गाड़ियां अप्रैल 2019 से पहले की हैं उनके लिए ये नंबर प्लेट गाड़ी पर होना जरूरी है। प्लेट न होने की सूरत में एक से पांच हजार रुपये का चालान लगेगा।

सड़क किनारे चेकिंग नहीं
अब ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क लोगों को रोक कर गाड़ियों के कागजात चेक नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के जरिए यातायात नियम लागू किए जा रहे हैं। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिये दस्तावेजों का ई-वैरिफिकेशन होगा। ऐसे में जिन गाड़ियों के कागजात अधूरे होंगे उनको ई-चालान भेजा जाएगा। इतना ही नहीं, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर एक हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

आज आखिरी दिन
मुफ्त गैस सिलेंडर
कोरोना काल में अप्रैल से ही गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा था, जिसकी समय सीमा 30 सितंबर को खत्म हो रही है। यानी कल से मुफ्त गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा।

आयकर रिटर्न
जुर्माने के साथ वित्त वर्ष 2018-19 का आयकर रिटर्न भरने के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख है। कोरोना काल में इसे दो बार बढ़ाया जा चुका है, अगर अब नहीं बढ़ी और आपने आयकर रिटर्न नहीं फाइल की तो परेशानी होगी।

अटल पेंशन योजना
अटल पेंशन योजना लेने वाले लोगों को आप अपने खाने को नियमित कर लेना जरूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आगे जुर्माना देना पड़ सकता है। जून 2020 तक ऑटो-डेबिट सुविधा बंद कर दी गई थी।

राशन कार्ड-आधार लिंक
खाद्य मंत्रालय ने कोरोना काल में राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी थी। आप राशन कार्ड और आधार को लिंक सिर्फ बुधवार तक करा सकते हैं।

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