भोपाल में मुठभेड़ के बाद इनामी बदमाश गिरफ्तार

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 20,000 रुपये के इनामी कुख्यात फरार बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बुधवार को गिरफ्तार किया है।

भोपाल (दक्षिण) के पुलिस अधीक्षक साई कृष्णा थोटा ने यहां संवाददाताओं को बताया कि मुखबिर की सूचना पर भोपाल पुलिस ने आज सुबह करीब साढ़े छह से सात बजे के बीच में फरार आरोपी शेखर लोधी को यहां रातीबड़ इलाके स्थित संस्कार वैली के पास मुठभेड़ में घायल करने के बाद पकड़ लिया है।

उन्होंने कहा कि मुठभेड़ के वक्त यह आरोपी मंडीदीप से सीहोर की तरफ जा रहा था।

थोटा ने बताया कि शहर के जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय के पास बने पुल पर पुलिस ने जांच के लिए बैरीकेड लगा रखे थे। जब वह वहां से मोटरसाइकिल से गुजरा तो उसे पुलिसकर्मियों ने रुकने को कहा, लेकिन वह रुका नहीं और लगातार आगे बढ़ने लगा।

थोटा ने बताया, “कुछ ही दूरी पर संस्कार वैली के पास जब उसको घेरा गया तो उसने एक खंभे की आड़ लेकर पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई जो उसके पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल ले जाया गया है, जहां उसका इलाज हो रहा है।” उन्होंने कहा कि उसके साथ-साथ जिन पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, उनका भी मेडिकल हो रहा है। हालांकि, उन्होंने कहा कि मेडिकल के बाद पता चलेगा कि कितने पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं।

थोटा ने बताया कि आरोपी ने करीब छह राउंड फायरिंग किये हैं, जबकि पुलिस के द्वारा करीब पांच राउंड फायरिंग की गई है।

उन्होंने कहा कि आरोपी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की थी, लेकिन संयोग से किसी भी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी है।

थोटा ने बताया कि पुलिस ने इस बदमाश के पास से 32 बोर की एक पिस्तौल भी बरामद की है।

उन्होंने कहा कि जहां पर मुठभेड़ हुई, वहां पर रातीबड़ पुलिस थाना प्रभारी एवं दो आरक्षक तैनात थे। जब मुठभेड़ हुई, उस समय वहां से गुजर रही पुलिस की मोबाइल वैन भी वहां पर पहुंच गई थी।

उन्होंने कहा कि घटना के वक्त इस आरोपी के साथ उसका कोई दूसरा साथी नहीं था।

थोटा ने बताया कि शेखर लोधी के ऊपर 20,000 रुपये का इनाम था। वह वर्ष 2019 के हत्या के मामले में पिछले करीब सात-आठ महीने से फरार था। उसकी पुलिस को काफी समय से तलाश थी।

उन्होंने कहा कि वह आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ शहर के छोला पुलिस थाने में हत्या, हत्या का प्रयास, लूटपाट, रंगदारी, मारपीट एवं एनडीपीएस एक्ट के तहत कुल 18 मामले दर्ज हैं।

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