भोपाल में भी मास्क पहनना हुआ अनिवार्य, जानें नहीं पहनने पर क्या होगी कार्रवाई

भोपाल। जिला कलेक्टर अविनाश लवानिया ने बगैर मास्क के सड़कों पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कलेक्टर ने कहा है कि बिना मास्क के घूमने वाले लोगों का चालान किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों से ‘वालंटियर ड्यूटी’ भी कराई जाएगी। उन्होंने शहर और जिले में कोरोना के प्रकोप पर नियंत्रण पाने के लिए अन्य आवश्यक उपाय करने को भी कहा है।

दरअसल भोपाल भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमण को कम करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है।नियम के मुताबिक बगैर मास्क घूमते पाए जाने पर 3०० से ज्यादा पर जुमार्ना लगाया जा सकता है।

उधर इंदौर में तीन सौ से ज्यादा लोगों से मास्क नहीं पहनने पर जुमार्ना वसूला गया। नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि जिले में कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक को देखते हुए संक्रमण से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन कराना प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को निगम सीमा क्षेत्र के सभी 19 जोन कायार्लय ने सघन अभियान शुरू किया। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्रों में बगैर मास्क के घूमते पाए गए तीन सौ से ज्यादा लोगों पर’स्पॉट फाइन’किया गया। इनसे 6० हजार से ज्यादा की राशि वसूली गई है।

आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बिना मास्क के पाए जाने पर 2000 रुपए का जुर्माया लगाए जाने का नियम लाया गया है। हालांकि दिल्ली में यह नियम पहले से ही लागू था लेकिन फिलहाल जुर्माने की राशि बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है जो पहले 500 रूपए थी।

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