खाद्य पदार्थों व दवाइयों में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं, होगी आजीवन कारावास तक की सजा

भोपाल। मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों और दवाइयों में मिलावट करने वालों की अब खैर नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे मिलावटखोरों के खिलाफ आजीवन कारावास का प्रावधान करने का फैसला लिया है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा कि प्रदेश सरकार ने खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ आजीवन कारावास का प्रावधान करने का फैसला लिया है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्री परिषद की वर्चुअल बैठक में खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों में मिलावट करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ वर्तमान में दी जाने वाली तीन वर्ष तक की सजा के प्रावधान को संशोधित कर आजीवन कारावास में बदलने की मंजूरी दी है।

उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य में खाद्य और दवाओं का अपमिश्रण रोकने के उद्देश्य से वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एवं तात्कालिक विधान की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए अपमिश्रणकर्ता के खिलाफ आजीवन कारावास की सजा का उपबंध करने के लिए दण्ड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2020 तैयार किया गया हैं। इसे जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा।

मिश्रा ने बताया कि कुछ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां कोविड-19 के नकली टीके के बारे में चेतावनी दे रही हैं और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नकली प्लाज्मा बेचने की एक-दो घटनाओं का भी पता चला है। उन्होंने कहा, एक्सपायरी डेट की दवा एवं खाद्य पदार्थ बेचने वालों को पांच साल की जेल की सजा होगी।

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