
कलेक्टर कार्यालय में धारा 144 प्रभावशील
शाजापुर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर कार्यालय परिसर में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत 13 सितम्बर 2020 तक के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं।
कलेक्टर कार्यालय परिसर में जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास, कोषालय, सामाजिक न्याय, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, तहसील, पंजीयक, खनिज एवं अन्य विभाग के कार्यालय स्थित हैं। इन कार्यालयों में विधि पूर्वक नियोजित व्यक्तियों को बाधा, क्षोभ या लोक प्रशांति भंग होने या अन्य आशंकित खतरो को देखते हुए धारा-144 के प्रावधान प्रभावशील किये गये हैं। प्रायः देखने में आता है कि कलेक्टर कार्यालय परिसर में व्यक्तियों के समूह एकत्रित होकर अवांछनीय नारेबाजी करते हैं, इससे शांति भंग होती है। इसे देखते हुए जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किये हैं कि कोई भी 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के समूह जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर कार्यालय परिसर में न तो प्रवेश करेंगे, न ही प्रवेश के उपरांत नारेबाजी करेंगे और न ही प्रशासनिक अधिकारी या लोक सेवक से मुलाकात करते समय नारेबाजी करेंगे और न ही वापस जाते समय नारेबाजी करेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।