लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़कर 21 साल हो: CM शिवराज

भोपाल। मध्य-प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिलाओं के अधिकारों को लेकर रखे गए जागरुकता अभियान के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि, देश में लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए। इसे मुद्दा बनाकर बहस करनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को महिला अपराध के उन्मूलन में समाज की भागीदारी के लिए जागरुकता अभियान के कार्यक्रम में कहा, जब लड़के के लिए शादी की उम्र 21 साल है, तो फिर लड़की के परिपक्वता की उम्र भी 21 साल होनी चाहिए। इस दौरान, जब मध्य प्रदेश में महिला अपराधों के आंकड़ों का प्रजेंटेशन किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा, पोर्न फिल्मों से बच्चों में बढ़ रही अपराध की मानसिकता बढ़ रही है। इस मुद्दे पर भी हमें गंभीरता से विचार करना होगा।
इस कार्यक्रम के बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने कई पोर्न वेबसाइट पर प्रतिबंध लगाने जैसे कई कठोर कदम उठाए हैं। ऐसी फिल्में मानसिकता खराब रखने का काम कर रही हैं। समाज में जन्मा युवा इस सभी कारणों से दिगभ्रमित हो रहा है। इस दिशा में हर संभव कदम सरकार उठाएगी। वही, प्रदेश में सीधी गैंगरेप की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं, सरकार की पुरजोर कोशिश रहेगी कि उन्हें कठोर सजा मिले।

आपको बता दें की, पहले भी देश में शादी की उम्र निर्धारित करने के लिए कानून में 3 संशोधन हो चुके हैं। पहले साल 1929 में के. शारदा कानून के तहत शादी की न्यूनतम उम्र लड़कों के लिए 18 और लड़कियों के लिए 14 साल तय की गई थी। इसके बाद साल 1978 में हुए संशोधन के बाद लड़कों के लिए ये सीमा 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल हो गई। वहीं, बाल विवाह रोकथाम कानून 2006 के तहत इससे कम उम्र में शादी गैर-कानूनी है, जिसके लिए 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।

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