
पॉक्सो एक्ट पर प्रशिक्षण का आयोजन
शाजापुर। कलेक्टर दिनेश जैन के मार्गदर्शन में छात्र-छात्राओं में जागरूकता लाने के उद्देश्य से आज महिला बाल विकास विभाग द्वारा कौटिल्य एजुकेशन एकेडमी में समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 विषय पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया
जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुषमा भदौरिया ने बताया कि बालकों को जाने-अनजाने में ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जो अपराध की श्रेणी में आता हो। बालकों को लैंगिक प्रकृति के अपराधों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराधकारित होने पर उसके विरूद्ध की जाने वाली कार्यवाही के बारे में विस्तार से समझाया। बालकों को कैलोरी-प्रोटीन के बारे में जानकारी देते हुए प्रचुर मात्रा में प्रोटीन वाले पदार्थ उपयोग करने एवं उनके लाभ के बारे में भी बताया। विधि सह परिवीक्षा अधिकारी भीष्म कुमार गुप्ता ने ज्यादातर बच्चों के साथ लैंगिक अपराध परिचित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, इसलिए हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। बच्चों को लैंगिक अपराधों से बचने के तरीको के बारे में विस्तार से बताते हुये बच्चों को लैंगिक अपराधों की घटना के समय ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने एवं घटना स्थल से भाग जाने एवं इसकी सूचना तत्काल अभिभावक, अध्यापक, डायल 100, चाइल्ड लाइन 1098, पोक्सो ई-बॉक्स इत्यादि में दर्ज करने बारे में बताया एवं लैंगिक अपराध से सम्बन्धित विभिन्न चलचित्र जैसे कोमल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग आदि का प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शन कर बालकों को बाल शोषण के सम्बन्ध में बताया। कार्यक्रम में संरक्षण अधिकारी राघवेंद्र मीना ने किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही बच्चों को विवाह करने की सही उम्र की जानकारी देते हुए बाल विवाह की रोकथाम हेतु मध्य प्रदेश शासन के लाड़ो अभियान के बारे में बताया। बाल विवाह से सम्बन्धित चलचित्र भी बताए गए । इस अवसर पर प्राचार्य नरेन्द्र सिंह डोडिया एवं विद्यालय के समस्त अध्यापक एवं छात्र सुबोध पाठक द्वारा बच्चों को बाल शोषण एवं बाल विवाह की जानकारी का उपयोग करने का मार्गदर्शन दिया| विद्यालय के अध्यापक श्री हेमंत कुमार वैद्य ने भी बच्चों को मार्गदर्शन दिया |