
10 बजे से बाजार रहेंगे बंद
जबलपुर 17 मार्च 2021 कोरोना संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जबलपुर शहर की सीमा क्षेत्र के भीतर बुधवार से प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सभी दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिये हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केमिस्ट, खान-पान की दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ ही आवश्यक सेवायें, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड आने-जाने के लिए आवागमन साधनों को भी अनुमति होगी। सामानों की आवाजाही करने वाले वाहन ट्रक, डम्फर तथा औद्योगिक गतिविधियां भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगीं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा गया है कि जबलपुर जिलों की सीमा अंतर्गत होली या अन्य त्यौहारों हेतु जुलूस, शोभायात्रा, रैली, मेले, उर्स प्रोसेशन आदि का आयोजन पर भी आगामी आदेश तक रोक रहेगी। आदेश के अनुसार खुले स्थानों पर आयोजित समस्त सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही किये जा सकेंगे। सौ से अधिक व्यक्ति शामिल होने पर संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से पूर्व अनुमति प्राप्त करना बंधनकारी होगा। बंद या कवर्ड स्थानों पर उनकी कुल क्षमता के पचास प्रतिशत से अधिक क्षमता के लोगों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।