अवैधानिक रूप से सुयश सोनोग्राफी सेन्टर चलाने पर सील

शाजापुर। जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉ. स्मिता सिंह द्वारा अवैधानिक रूप से सोनोग्राफी सेन्टर चलाने पर उनके द्वारा संचालित सुयश सोनोग्राफी सेन्टर जिला प्रशासन के दल द्वारा सील किया गया तथा डॉ. स्मिता सिंह के विरूद्ध थाने में आईपीसी की धारा 201, 120-बी, 406 एवं 409 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी गई।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के निर्देश पर विगत 5 दिसंबर को सुयश सोनोग्राफी सेन्टर का निरीक्षण किया गया था, जिसमें पाया गया कि इसका संचालन जिला चिकित्सालय में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर डॉ. स्मिता सिंह द्वारा किया जा रहा है। सोनोग्राफी का कार्य उनके द्वारा पोर्टेबल मशीन से किया जाता था। सोनोग्राफी केन्द्र संचालित करने के लिए पीसी एण्ड पीएनडीटी एक्ट-1994 के तहत 2009 से 2014 तक के लिए पोर्टेबल मशीन का पंजीयन श्रीमती सुमनदेवी के नाम पर कराया गया था। सोनोग्राफी केन्द्र के निरीक्षण के दौरान मौके पर 2009 में पंजीकृत पोर्टेबल मशीन नहीं पायी गई। इसे देखते हुए कलेक्टर द्वारा संचालक को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया, जिसका जवाब संचालक ने नहीं दिया और न ही उक्त सोनोग्राफी मशीन प्रस्तुत की। बिना समुचित अधिकारी को सूचित किये मशीन को क्लिनिक से अन्यत्र स्थानांतरित करने, बिना वैधानिक अनुमति (पंजीयन का नवीनीकरण कराए बिना), सोनोग्राफी केन्द्र का संचालन करने के कारण डॉ. स्मिता सिंह के विरूद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गई है।

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