शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग हो सकेंगे शामिल, अंतिम संस्कार में मात्र 25 की इजाजत

पटना। देश भर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए बिहार सरकार पहले से ही सचेत हो गई है। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर न आए, इसके लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सरकार ने शादी, अंतिम संस्कार और कार्तिक स्नान को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके मुताबिक, शादियों में सिर्फ 100 लोग (स्टाफ सहित) ही शामिल हो सकेंगे। वहीं श्राद्ध कर्म में केवल 25 लोगों के भाग लेने की इजाजत दी गई है।

बिहार गृह विभाग द्वारा गुरुवार को जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर 26 नवंबर से 03 दिसंबर तक वैवाहिक कार्यक्रम, कार्तिक पूर्णिमा स्नान और श्राद्ध कार्यक्रमों के लिए एसओपी जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसके मुताबिक, शादी में सिर्फ 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे। वहीं सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय सेनेजाइजनर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना होगा। सड़कों पर बैंड बाजा बजाने और बारात के जुलूस की अनुमति नहीं होगी।

कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए नागरिक इकाइयों, वार्ड पार्षदों, त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं गणमान्य व्यक्तियों से कोविड संक्रमण के बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने को कहा गया है। साथ ही यह कहा गया है कि भीड़-भाड़ तथा जल संक्रमित होने की स्थिति में संक्रमण फैलने का खतरा है। ऐसे में लोगों को नदी घाटों पर स्नान हेतु नहीं जाने के लिए प्रेरित किया जाए।

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