
*नगरीय क्षेत्र के हाट बाजारों के लगने पर प्रतिबंध*
*आगामी आदेश तक जनसुनवाई नहीं होगी*
*कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए 144 के तहत आदेश जारी*
शाजापुर, 27 मार्च 2021/ शाजापुर जिले में इस माह के प्रारम्भ से कोविड संक्रमण की तेजी से हो रही बढ़ोतरी तथा आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत नगरीय क्षेत्रों में लगने वाले हाट बाजारो पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने पूर्व में जारी निर्दशो को संशोधित करते हुए पुनःआदेश जारी किया है।
संशोधित आदेशानुसार शाजापुर जिले के नगरीय निकायों की सीमा अन्तर्गत लगने वाले हाट बाजार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किये गये है। सब्जी बाजारों में मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग के साथ बैठक व्यवस्था लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों, पारम्परिक रूप से मनाये जाने वाले उत्सव में निकलने वाले जुलुस/ गैर/ मेले प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाएंगे। परम्परा के निर्वहन हेतु अधिकतम 20 व्यक्तियों के समूह में सांकेतिक आयोजन किये जाने अनुमत रहेंगे। जिले में त्योहारों हेतु नागरिकों से अपील की गई है कि परिवारजनो के साथ त्यौहार मनाए व संक्रमण से बचे। सार्वजनिक स्थानों पर अथवा बंद हॉल में सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा तथा किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, जुलूस, एकत्रित करण, ज्ञापन आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में कोविड गाइडलाईन के पालन सुनिश्चित करते हुयें अति सीमित संख्या में व्यक्तियों के समूह जो किन्ही भी परिस्थितियों में 100 से अधिक न हों अनुविभागीय दण्डाधिकारियों की पूर्व अनुमति से सीमित आयोजन किये जाने की अनुमति दी जा सकेगी। अनुमति देने की स्थिति में बंद हॉल के कार्यक्रम में 50 प्रतिशत हॉल की क्षमता से (अधिकतम 100 व्यक्ति) सम्मिलित हो सकेंगे। मैरिज गार्डन के हॉल, फार्म हाउस, होटल के बैंक्वेट हॉल में किसी भी प्रकार की पार्टी, जन्मदिन मनाना, विवाह वर्षगांठ मनाना पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त पिकनिक स्पाट बंद रहेंगे। शादी समारोह में 100 से ज्यादा तथा शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होंगे। उठावना, मृत्यु भोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगे। सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजनों पर प्रतिबन्ध रहेगा। प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा। जिले के समस्त दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा चूने के गोले बनाकर सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना सुनिश्चित किया जाए। दुकाने शहरी क्षेत्रों में रात्रि 8.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक पूर्ण रूप से बंद किये जाने होंगे। उक्त प्रतिबंध कैमिस्ट एवं खानपान की दुकानों/रेस्टोरेंट पर नही रहेगा। रेस्टोरेंट के किचन से TAKE AWEY पार्सल, भोजन प्रदाय की अनुमति रात्रि 10.00 बजे तक रहेगी, परंतु रेस्टोरेंट में दिन के किसी भी समय अथवा रात्रि में 10.00 बजे तक खुले रहने की अवधि में बैठकर खाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर आगामी आदेश तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका/ नगर परिषद द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कोरोना संकमण के बचाव एवं रोकथाम के संबंध में एनाउंसमेंट कराना सुनिश्चित करें। एनाउंसमेंट के माध्यम से सूचित किया जावे कि सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना एवं मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा एवं पालन न करने पर रोको टोको अभियान के तहत जिला शाजापुर में समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी /कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियमानुसार जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
विभिन्न व्यवसायिक संस्थानों में जैसे निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की बैंके, विभिन्न प्रकार के व्यापारी/ मल्टीनेशनल कंपनी आदि के कार्यालयों, दुकानो, होटलों, रेस्टोरेंटो, ठेले आदि पर लगने वाले खाने की दुकान/ सब्जी व फल की दुकानों, निजी व सार्वजनिक अस्पतालों में तथा इनके अलावा शासकीय, अशासकीय, अर्द्धशासकीय, कार्यालयों में मास्क न पहनने अथवा नाक पर मास्क न पहनने का उल्लंघन संबंधित संस्थान के कर्मचारी अथवा अन्य आगन्तुको द्वारा किया जाता है। अतः सभी से यह अपील की गई है एवं एडवाईजरी जारी की जाती है कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए नाक तक मास्क आवश्यक रूप से लगायें, बार-बार हाथों को धोते रहे, सेनेटाईजर का आवश्यक रूप से उपयोग करें तथा कार्य करते वक्त भी सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें। सभी दुकान एवं संस्थानों के मालिको/प्रबंधको को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्तानुसार कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करावें। मास्क की जागरूकता हेतु विभिन्न सामाजिक, धार्मिक संगठनों की सेवाएँ ली जाने का निर्णय लिया गया तथा विभिन्न मंदिर, ट्रस्ट से भी अनुरोध किए जाने का निर्णय किया गया कि वे निःशुल्क मास्क एवं सैनेटाईजर का वितरण जनहित में करवाएं तथा इसी प्रकार अन्य संगठनों को भी सार्वजनिक स्थानों पर निःशुल्क मास्क एवं सैनेटाईजर वितरण हेतु प्रेरित किया जाने का निर्णय लिया गया।
चूंकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अत: यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(5) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अधोहस्ताक्षरकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तो से छूट दे सकेगा। यह आदेश शाजापुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र मे आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अंतर्गत एवं भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।