
ITR: सिर्फ 15 मिनट में खुद फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न, 10 जनवरी के बाद 10000 तक लग सकता है फाइन
नई दिल्ली। आकलन वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) का आईटीआर फाइल करने के लिए आज के बाद आपके पास सिर्फ दो दिन का वक्त है। नौ और 10 जनवरी। इसके तारीख के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कोरोना की वहज से इसकी डेट बढ़ते-बढ़ते पहले 31 दिसंबर 2020 और अब 10 जनवरी 2021 हो गई है। आज यानी शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक पांच करोड़ से ज्यादा ITR फाइल किए जा चुके हैं। वहीं केवल आज दोपहर 12 तक 2,09,235 आईटीआर दाखिल हुए। अगर अभी भी आप लेट हैं तो सतर्क हो जाएं जल्दी आईटीआर फाइल कर दें। आप खुद भी ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उससे पहले कुछ डाक्यूमेंट आपको तैयार रखने होंगे।
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आप यदि नौकरीपेशा हैं तो फॉर्म 16 ए अपने नियोक्ता से जरूर लेकर रख लें। इसमें काटे गए टैक्स (टीडीएस) और आपके द्वारा नियोक्ता को निवेश की दी गई जानकारी का विवरण होता है। इसके अलावा नौकरीपेशा, पेंशनभोगी और स्वरोजगार करने वाले सभी के लिए बैंक को फॉर्म 15एच भरकर देना और उससे ब्याज का सर्टिफिकेट लेकर रख लें। फॉर्म 15 एच एक तरह का घोषणापत्र में, जिसमें इस बात की जानकारी होती है कि आपकी आय कर दायरे में नहीं आती है। ऐसा नहीं होने पर बैंक टीडीएस काट लते हैं। वहीं 10 हजार रुपये से अधिक के ब्याज के पर टैक्स लगता है। ऐेसे में ब्याज सर्टिफिकेट रहने पर आकलन करना आपके लिए आसान होगा। इसके अलावा बीमा पॉलिसी में निवेश का विवरण, होम लोन की ईएमआई और टैक्स छूट वाले अन्य निवेश के दस्तावेज तैयार ऱखना चाहिए। इससे ऑनलाऩ रिटर्न भरने में परेशानी नहीं होती है। साथ ही समय भी कम लगता है।
ऐसे ऑनलाइन भरें आईटीआर
1. इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाइए एवं यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉगिन करें।
2. ‘e-File’ मेन्यू पर क्लिक करें और उसके बाद ‘Income Tax Return’ के लिंक पर क्लिक करें।
3. इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन स्वयं भरा हुआ दिखेगा।
4. अब असेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप में ‘ओरिजिनल/ रिवाइज्ड रिटर्न’ चुनिए। इसके बाद सबमिशन मोड में ‘प्रीपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन’ को क्लिक करें।
5. इसके बाद ‘Continue’ पर क्लिक कीजिए. अब दिशा-निर्देशों को सावधानी से पढ़िए और फॉर्म को सावधानी से पढ़ने के बाद भरिए।
6. फॉर्म भरने के बाद ‘टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन टैब’ में उपयुक्त वेरिफिकेशन विकल्प को चुनें।
7. इसके बाद ‘प्रीव्यू एंड सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।
8. अगर आपने ‘ई-वेरिफिकेशन’ का विकल्प चुना है तो आप ईवीसी या ओटीपी में से किसी एक जरिए ई-वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं।
9. अगर आपका पैन आधार से जुड़ा है और मोबाइल नंबर लिंक है तो ओटीपी से ई-वेरिफिकेशन पूरा करें।
9. एक बार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप आईटीआर सबमिट कर सकते हैं।
10 जनवरी के बाद 10,000 रुपये जुर्माना
आपको बता दें अगर आप समय पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं करते हैं तो विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जाता है। अगर टैक्स पेयर्स रिटर्न 10 जनवरी के बाद फाइल करते हैं तो 10,000 रुपये लेट फीस चुकानी होगी। इसके अलावा ऐसे टैक्सपेयर्स, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है, उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं।