*सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भ्रामक, झूठी या आपत्तिजनक*

*संदेश भेजने पर कार्यवाही होगी*

*कलेक्टर ने धारा 144 के तहत लगाए प्रतिबंध*
*शाजापुर/ सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोरोना महामारी से संबंधित झूठी, भ्रामक एवं आपत्तिजनक संदेश, खबरे, वीडियों, तस्वीरे, आडियों या आडियों क्लिप्स आदि फैलाए जाने पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।*

वर्तमान समय में कोरोना महामारी के चलते समय-समय पर अनके कदम उठाये गये है एवं यह प्रयास किया गया है कि कोविड-19 संक्रमण के फैलाव को कम किया जाये व जो लोग संक्रमित है उन्हें अस्पतालों में यथोचित लाभ मिल सके। किन्तु कभी-कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस जैसे ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप इंस्टाग्राम आदि पर भ्रामक, झूठी व गलत खबरे (Fake News) एवं आपत्तिजनक संदेश, वीडियो, तस्वीरें आडियों क्लिप्स इत्यादि फैलाये जाते है। इस प्रकार सूचनायें जनता में बिना वजह पैनिक स्थिति पैदा करती है। साथ ही सरकारी तंत्र के प्रति उत्तेजनाओं को भड़काने का भी प्रयास होता है और कई बार विभिन्न समुदायों की भावनाओं को भड़काने का भी प्रयास होता है। इस प्रकार की सूचनाओं के प्रसारण से कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा मानव स्वास्थ्य सुरक्षा व लोक शांति के लिये भी खतरनाक हो सकती है। इसे देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि, शाजापुर जिले की राजस्व सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति या समूह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मस (ट्विटर, फेसबुक, वाट्सएप,इंस्टाग्राम,यूट्यूब आदि) पर कोई भी ऐसी भ्रामक खबर, वीडियो, ऑडियो, फोटो इत्यादि ना ही स्वयं भेजेगे और ना ही शेयर या फारवर्ड करेंगे।

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